भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ( सी.बी.आई.सी ), राजस्व विभाग का एक अंग है। यह केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क की उगाही व वसूली से संबंधित नीति निर्माण, तस्करी की रोकथाम, सीमा शुल्क, माल और सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सी बी आई सी के कार्यक्षेत्र की सीमा तक नारकोटिक्स के प्रशासन से संबंधित कार्य करती है । यह बोर्ड, सीमा शुल्क गृह, माल और सेवा कर एवं केन्दीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय और केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला सहित अपने अधीनस्थ संगठनों के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है ।
तमिलनाडु राज्य तथा पुदुच्चेरी का माल और सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्कंध जीएसटी भवन, 26/1, महात्मा गांधी रोड, नुंगम्बाक्कम, चेन्नई से कार्यरत आंचलिक प्रधान यानी माल और सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान मुख्य आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। इस अंचल के कुल 8 (आठ) कार्यकारी आयुक्तालय हैं, प्रत्येक आयुक्तालय के भौगोलिक क्षेत्राधिकार की पहचान की गई है। प्रत्येक आयुक्तालय का प्रधान है प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त । इन कार्यकारी आयुक्तालयों का उप-विभाजन मंडल कार्यालयों और रेंज कार्यालयों के रूप में किया गया है, जो कर संग्रहण और कर सुकरीकरण के लिए निर्दिष्ट कार्यालय हैं। इनके अलावा, इस अंचल में 3 (तीन) अपील आयुक्तालय और 3 (तीन) लेखा परीक्षा आयुक्तालय चालू हैं और ऐसे प्रत्येक आयुक्तालय का नेतृत्व करते हैं आयुक्त ।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर यद्यपि संघ सरकार के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तथापि माल और सेवा कर संघ और राज्य सरकार दोनों द्वारा प्रशासित हैं। करदाताओं को एकल अंतराफलक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माल और सेवा कर के करदाताओं के आधारीय तल का संघ और राज्यों के बीच आपसी बंटवारा किया गया है ।
प्रत्येक आयुक्तालय, मंडल कार्यालय और रेंज कार्यालय का अधिकार-क्षेत्र संबंधी विवरण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान मुख्य आयुक्त, चेन्नई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अंचल द्वारा जारी दिनांक 13.06.2017 की माल और सेवा कर व्यापार सूचना सं 002/2017 तथा केन्द्रीय माल और सेवा के प्रधान मुख्य आयुक्त, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी अंचल द्वारा जारी दिनांक 16.06.2017 की माल और सेवा कर व्यापार सूचना 003/2017 में उपलब्ध
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